अल्बानिया मेडिकल भांग और भांग के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति देगा
अल्बानियाई सरकार ने घोषणा की है कि उसने योजना बनाई है जिसमें भांग और इसके उप-उत्पादों की चिकित्सीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए खेती, प्रोसेसिंग और बिक्री को वैध बनाया जाएगा। देश ने इस पदार्थ के आयात और निर्यात की भी योजना बनाई है। प्रस्तावित विनियमन प्रणाली को स्पष्ट करने वाला मसौदा बिल जून में तैयार था, हालांकि अधिकारी 2021 से इस पर काम कर रहे थे, कई स्थानीय विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे थे और अन्य देशों में लागू इसी तरह की प्रणालियों का अध्ययन कर रहे थे।
भांग की खेती के लिए लगभग आदर्श जलवायु और विशाल यूरोपीय बाजार के पास रणनीतिक स्थिति के कारण, अल्बानिया में संगठित अपराध ने भांग के उत्पादन और वितरण के साथ-साथ तस्करी पर नियंत्रण कर लिया था। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने हाल के वर्षों में आपराधिक गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई की है, फिर भी वह आर्थिक उछाल और करों से मिलने वाले फायदों का लाभ उठाने से चूक रही है, जो अब तक अपराध घोषित किए गए क्षेत्र को कानूनी बना कर हो सकता है।
सिर्फ बड़े ऑपरेटरों को मिलेगा लाइसेंस
अल्बानिया में ऐसी कई पारिवारिक पीढ़ियाँ हैं जो कई पीढ़ियों से भांग की खेती करती रही हैं, लेकिन यह साफ़ नहीं है कि क्या उन्हें नए कानून से लाभ होगा। मसौदा बिल की भाषा से लगता है कि अल्बानियाई सरकार चाहती है कि भविष्य का उद्योग बड़े व्यावसायिक घरानों के नियंत्रण में हो जिनकी निगरानी करना आसान होगा। देश में भांग उगाने के लिए किसी कंपनी को 15 वर्षों के लिए एक लाइसेंस लेना होगा, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

गोदाम जैसी सुविधाओं, ग्रीनहाउस और खुले खेतों के लाइसेंस सिर्फ उन्हीं कारोबारियों को मिलेंगे, जो न्यूनतम पूंजी शर्त पूरी करते हैं और कम से कम 5 हेक्टेयर और अधिकतम 10 हेक्टेयर में मेडिकल भांग की खेती कर सकते हैं। भांग (hemp) के लिए, लाइसेंस धारकों को 150 हेक्टेयर तक भूमि में बुआई का अधिकार मिलेगा। न्यूनतम 15 कर्मचारियों की जरूरत होगी और आवेदक को भांग की खेती का अनुभव सिद्ध करना होगा और पौधे उगाने, काटने, भंडारण और प्रोसेसिंग के लिए विस्तृत व्यापार योजना देनी होगी।
कड़े नियमों की परिकल्पना
इस उद्योग पर निगरानी के लिए एक नई सरकारी संस्था बनेगी — नेशनल एजेंसी फॉर द कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द कैनाबिस प्लांट। नए मसौदा कानून में पौधों और उनके डेरिवेटिव के हर चरण में सख्त मार्किंग और ट्रैकिंग के नियम लागू करने की जरूरत को रेखांकित किया गया है। कानून यह भी निर्धारित करता है कि ऐसे किसी भी भांग उत्पाद का विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा जिसमें 0.2% से अधिक THC हो। कंपनियां 1 जनवरी 2023 से भांग की खेती के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं।
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