माल्टा: कैनाबिस वैधीकरण के लिए दो हफ्ते की उलटी गिनती
भूमध्य सागर के छोटे द्वीप राष्ट्र की संसद ने बिल के तीसरे और अंतिम पठन को निर्धारित किया है जो कैनाबिस को वैध बना देगा। इसका अर्थ है कि दो हफ्तों में, इसके पांच लाख निवासियों में से जो भी 18 वर्ष से अधिक हैं, उन्हें अपना खुद का बड उगाने, अपने घर की प्राइवेसी में सेवन करने और यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से थोड़ी मात्रा रखने का अधिकार मिल जाएगा।
इस पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित ही रहेगी, लेकिन जिनके पास बागवानी का शौक नहीं है, वे भी अपना “पसंदीदा नशा” किसी और से कानूनी रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए, अधिकारी स्पेन में वर्तमान में संचालित होने वाले कैनाबिस संघों की तरह संस्थाओं को अनुमति देंगे।
कम दिखावे में ही समझदारी है
बिल के अनुसार, माल्टा में वयस्क अपने निवास स्थान पर अधिकतम चार कैनाबिस पौधे उगा सकते हैं और उससे उपज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सूखे फूलों के रूप में 50 ग्राम (1.76 औंस) से अधिक नहीं रख सकते। बाहर ले जाने के मामले में कानून बहुत सख्त रहेगा—एक समय में केवल 7 ग्राम।
और सार्वजनिक स्थान पर सेवन करना अब भी एक दंडनीय अपराध रहेगा, जिसके लिए €300 का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इस नियम से केवल वही चिकित्सा मरीज छूटेंगे जिन्हें सार्वजनिक स्थान पर अपनी दवा का सेवन करना चिकित्सकीय आवश्यकता हो।
कड़ी निगरानी और गैर-लाभकारी
इस प्रस्तावित बिल को अन्य देशों द्वारा अपनाए गए कई समान उपायों से अलग बनाता है यह मॉडल, जिसमें बाहरी स्रोतों से कानूनी तौर पर कैनाबिस प्राप्त करने का विकल्प मौजूद होगा। यह स्पेन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में—चाहे कानूनी ग्रे क्षेत्र में ही सही—संचालित कैनाबिस सोशल क्लबों जैसा होगा।

सोशल क्लब मॉडल के पीछे विचार यह है कि गांजा पीने वाले लोग ऐसे संगठन बनाएं, जिनमें कुछ सदस्य सभी के लिए कैनाबिस उगाएं। सदस्य प्रतिदिन 7 ग्राम बड प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन एक महीने में अधिकतम 50 ग्राम की सीमा रहेगी।
अगर स्पेन का उदाहरण हमें कुछ सिखाता है तो वह यह कि सोशल क्लब जल्दी ही लाभ कमाने वाले कैनाबिस कैफे में बदल जाते हैं, जो हज़ारों “सदस्य” को सेवाएं देते हैं। हालांकि, माल्टीज़ अधिकारी इन क्लबों को कड़ाई से नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। विशेष रूप से बनाए गए निगरानी निकाय इनकी पंजीकरण प्रक्रिया की देखरेख करेंगे और हर तीन महीने में क्लबों से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे जिन्हें देना अनिवार्य होगा। साथ ही, पुलिस और अदालतें इनकी रोजाना गतिविधियों की वैधता सुनिश्चित करेंगी।
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